
आगरा ब्रेकिंग।
आगरा DM की सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्त चेतावनी इन बच्चों का नहीं किया एडमिशन तो होगा ये एक्शन।
DM भानु चन्द्र गोस्वामी ने समस्त निजी विद्यालयों की प्रबंध समिति/संचालन समिति को निर्देशित किया है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत चयनित 06 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने संस्थान में प्रवेश देना सुनिश्चित करें।
संज्ञान में आया है जनपद में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त CBSE एवं iCSE विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य आरटीई में चयनित बच्चों को प्रवेश देने में रूचि नहीं ली जा रही तथा चयनित छात्र- छात्राओं के अभिभावकों से प्रवेश देने से मना किया जा रहा है।
यह आरटीई अधिनियम में दी गई व्यवस्था के उल्लंघन के साथ-साथ अपराध भी हैं







