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विद्यार्थियों को दुकान विशेष से.. पुस्तकें ड्रेस खरीदने को मजबूर करने वाले.. स्कूल संचालकों पर होगी कठोर कार्यवाही.. कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रमुख को जारी किया आदेश

कटनी (16 मार्च ) – जिले के अंतर्गत सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएससी अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिये उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश कलेक्टर अवि प्रसाद ने संस्था प्रमुखों को दिये है।

 

कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी पी सिंह ने आदेश जारी कर जिले के संस्था प्रमुख को किसी भी विद्यार्थी, अभिभावक को पुस्तके एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करने हेतु निर्देशित किया है। पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम पांच दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायें।

जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगें कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पडेगा जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकध्कापी चाहिए उसे उतनी ही दी जायें। पुस्तक के साथ कापी पेन कवर आदि लेने के लिये बाध्य नहीं करेंगें। सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेंगें। इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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