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मेडिकल स्टोर संचालक नियमों सख्ती से करें पालन, नही होगी सख्त कार्यवाही- औषधि निरीक्षक*

निर्मित द्विवेदी गोपाल की स्पेशल रिपोर्ट

*मेडिकल स्टोर संचालक नियमों सख्ती से करें पालन, नही होगी सख्त कार्यवाही- औषधि निरीक्षक*

 

 

फतेहपुर 16 मार्च।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों के पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।यह जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन फतेहपुर  संजय दत्त ने बताया कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया  है कि जनहित में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें।

 लाइसेंस की मूल प्रति प्रतिष्ठान में सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

 लिखित चिकित्सीय परामर्श के बिना नॉरकोटिक्स पदार्थों से युक्त औषधियों (शिड्यूल H1 और शिड्यूल X) का अनाधिकृत व्यक्तियों / अवयस्कों को विक्रय किया जाना दण्डनीय अपराध है।

शिड्यूल H1 और शिड्यूल X की औषधियों की बिक्री का विवरण प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित करें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर संचालक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

*मेडिकल स्टोर संचालक नियमों सख्ती से करें पालन, नही होगी सख्त कार्यवाही- औषधि निरीक्षक*

फतेहपुर 16 मार्च।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों के पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।यह जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन फतेहपुर संजय दत्त ने बताया कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि जनहित में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें।
लाइसेंस की मूल प्रति प्रतिष्ठान में सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
लिखित चिकित्सीय परामर्श के बिना नॉरकोटिक्स पदार्थों से युक्त औषधियों (शिड्यूल H1 और शिड्यूल X) का अनाधिकृत व्यक्तियों / अवयस्कों को विक्रय किया जाना दण्डनीय अपराध है।
शिड्यूल H1 और शिड्यूल X की औषधियों की बिक्री का विवरण प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित करें।
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर संचालक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

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