थाना प्रभारी ब्यावरा (शहर) श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में थाना ब्यावरा पुलिस द्वारा दो अलग अलग अपह्रत नाबालिकाओ को दस्तयाब कर उनके साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फरियादी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक नातिन उम्र 16 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 28/24 धारा 363 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी अजय मीणा निवासी ग्राम डोबड़ा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिक पीड़िता को दस्तयाब किया गया, पीड़िता द्वारा अपने कथनों में बताया कि आरोपी अजय मीणा उसे शादी का झांसा देकर ले गया और कई बार उसके साथ गलत काम बलात्कार किया है। कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 376, 376(n) IPC एवं पाक्सो एक्ट तथा एससी एसटी एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया एवं आरोपी अजय मीना को माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया। इसी प्रकार एक और फरियादी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 46/24 धारा 363 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी अर्जुन सौंधिया निवासी ग्राम बेलास को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिक पीड़िता को दस्तयाब किया गया, पीड़िता द्वारा अपने कथनों में बताया कि आरोपी अर्जुन सिंह उसे शादी का झांसा देकर ले गया और कई बार उसके साथ गलत काम बलात्कार किया है। कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 376, 376(n) IPC एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया एवं आरोपी अजय मीना को न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।
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*बिना अनुज्ञा परिवहन पर कार्यवाही कर 66,532 रुपए की वसूली की गई* मंदसौर 31 मार्च 2026/ मंडी सचिव मंदसौर श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी निरीक्षण दल द्वारा आज महू-नीमच हाईवे पर मंडी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक वाहन को रोका गया। जांच के दौरान उक्त वाहन में 430.90 क्विंटल गेहूं बिना वैध अनुज्ञापत्र के परिवहन किया जाता पाया गया। कृषि उपज के परिवहन हेतु आवश्यक अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मौके पर पंचनामा तैयार कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा संबंधित वाहन से विभिन्न मदों में शुल्क वसूला गया। वाहन क्रमांक RJ27GC8495 से की गई वसूली का विवरण इस प्रकार है— पांच गुना शुल्क: ₹51,276/- निराश्रित शुल्क: ₹10,255/- समझौता शुल्क: ₹5,000/- कुल जमा राशि: ₹66,532/- इस कार्यवाही के दौरान दल प्रभारी श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर (मंडी सचिव मंदसौर), श्री गजराज सिंह चुंडावत (सहायक उप निरीक्षक), वाहन चालक रतन सिंह एवं सुरक्षाकर्मी प्राचल सिंह परिहार उपस्थित रहे। मंडी प्रशासन ने बिना अनुज्ञा कृषि उपज के परिवहन पर सख्ती बरतने एवं इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही है।
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