मंदसौर खबर रामप्रसाद धनगर की रिपोर्ट ग्राम पंचायत तोला खेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम वासियों द्वारा किया गया सात दिवसीय भागवत कथा व नव निर्मित श्री राम जानकी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जावेगी दिनांक 27 मार्च शुक्रवार रामनवमी पर की जाएगी भागवत प्रवक्ता उमेद प्रसाद प्रसाद व्यास जी सुवासरा वाले वह राम प्रसाद जी प्रधान बर्दिया ऊंचा वाले के द्वारा की जावेगी वह भागवत प्रवक्ता प्रवक्ता व्यास जी द्वारा की जाएगी
मंदसौर खबर रामप्रसाद धनगर की रिपोर्ट ग्राम पंचायत तोला खेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम वासियों द्वारा किया गया सात दिवसीय भागवत कथा व नव निर्मित श्री राम जानकी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जावेगी दिनांक 27 मार्च शुक्रवार रामनवमी पर की जाएगी भागवत प्रवक्ता उमेद प्रसाद प्रसाद व्यास जी सुवासरा वाले वह राम प्रसाद जी प्रधान बर्दिया ऊंचा वाले के द्वारा की जावेगी वह भागवत प्रवक्ता प्रवक्ता व्यास जी द्वारा की जाएगी
रामप्रसाद धनगर कि खबर *बड़ी ख़बर* *मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे छिंदवाड़ा*। *गत दिवस हुई सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाक़ात करेंगे एवं उपचार की जानकारी लेंगे। नई दिल्ली से अभी दोपहर में लौटकर जाएंगे छिंदवाड़ा*। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर पहुंच रहे हे उज्जैन, कार्यकारणी की हो सकती हे घोषणा।
गोठड़ा माता जी भविष्य वाणी रामप्रसाद धनगर कि खबर गोठड़ा माता भविष्यवाणी बहुत जल्द जातिवाद ख़त्म हो जायेगा, गेंहू, सोयाबीन के भाव रहेंगे, लहसुन के भाव मे तेजी रहेगी, प्याज़ ना कम ना ज्यादा। काले जानवर मे बीमारी के आसार वैशाख मे बारिश खाने पिने की व्यसवस्था रखना भारी बारिश होंगी घरों की ध्यान रखे, कौन क्या कर रहा है समय सबका बदलेगा, राजनीती मे चांदी, सोना से मोह खत्म कर दो बोवनी का मोहरत हाथो से बीज उगाकर करना है.. ना की मशीन से
ब्रेकिंग न्यूज रामप्रसाद धनगर मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा है। विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की है। एक अप्रैल से उपभोक्ताओं को लगभग 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। जानकारी के मुताबिक, विद्युत वितरण कंपनियों ने 10.19 % बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने 4.80% बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति दी।
ब्रेकिंग न्यूज रामप्रसाद धनगर मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा है। विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली दरों में बढ़ोत्तरी की है। एक अप्रैल से उपभोक्ताओं को लगभग 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा बिजली का बिल देना होगा। जानकारी के मुताबिक, विद्युत वितरण कंपनियों ने 10.19 % बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने 4.80% बिजली के दाम बढ़ाने की अनुमति दी।
अवैध रुप से खुले मे चल रहे गैस रिफिलींग करने वाल व्यक्ति के विरुध्द चौकी चंदवासा की पुलिस व्दारा की गई प्रभावी कार्यवाही आरोपी के कब्जे से जप्त की गई गैंस की टंकीया एवं अन्य सामग्री घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.03.2026 को जर्ये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम हतुनिया का विष्णु पिता जीवनराम मीणा के अपनी दुकान के आगे खुले स्थान पर घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर से गैस कम्प्रेशर के माध्यम से गैस से चलने वाले वाहनों में गैस भर कर व छोटी गैस टंकीयो मे गैस भर कर अवैध लाभ कमा रहे है जहाँ उक्त व्यक्ति गैस से चलने वाले वाहन में गैस भर रहा है वह स्थान एक रहवासी बस्ती है। प्राप्त मुखबीर सूचना पर त्वरीत कार्यवाही करते हुए बताये स्थान ग्राम हतुनिया पहूच कर के देखते ग्राम हतुनिया के विष्णु मीणा अपने दुकान के सामने खुले रहवासी बस्ती मे गैस सिलेण्डर से गैस भरने वाली कम्प्रेशर मशीन तथा उसमे नली से लगी एक लाल रंग की गैस की टंकी से गैस भरने की मोटर लगी हुई थी । अवैध रुप से गैंस की टंकीया भरी जा रही थी जो मोके पर आरोपी विष्णु पिता जीवनराम मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम हतुनिया थाना शामगढ के कब्जे से इण्डियन कम्पनी की लाल कलर की घरेलु गैस सिलण्डर की कुल 05 टंकिया एव 01 छोटी टंकी भरी होकर सीलबन्द हालात मे व एचपी कम्पनी की 03 टंकीया व इण्डियन कम्पनी की 22 टंकीया खाली व हाई टैक कम्पनी की एक छोटी टंकी आधी भरी तथा 01 कम्प्रेशर मोटर व एक इलेक्ट्रानिक तोल कांटा कुल किमती 92000/- रुपये की जप्त की जाकर के आरोपी विष्णु मीणा को गिरप्तार किया गया वापसी पर आरोपी विष्णु मीणा के विरुध्द थाना शामगढ पर अपराध क्रमांक 67/2026 धारा 287,288,289 बीएनएस व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबध्द किया जाकर के विवेचना मे लिया गया । नाम आरोपीः- विष्णु पिता जीवनराम मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम हतुनिया थाना शामगढ जिला मंदसौर जप्तमश्रुकाः- इण्डियन कम्पनी की लाल कलर की घरेलु गैस सिलण्डर की कुल 05 टंकिया एव 01 छोटी टंकी भरी होकर सीलबन्द हालात मे व एचपी कम्पनी की 03 टंकीया व इण्डियन कम्पनी की 22 टंकीया खाली व हाई टैक कम्पनी की एक छोटी टंकी आधी भरी तथा 01 कम्प्रेशर मोटर व एक इलेक्ट्रानिक तोल कांटा कुल किमती 92000/- रुपये सराहनीय कार्य – उक्त सराहनीय कार्य मे चौकी चंदवासा पुलिस का विशेष योगदान रहा
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अवैध रुप से खुले मे चल रहे गैस रिफिलींग करने वाल व्यक्ति के विरुध्द चौकी चंदवासा की पुलिस व्दारा की गई प्रभावी कार्यवाही आरोपी के कब्जे से जप्त की गई गैंस की टंकीया एवं अन्य सामग्री घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 02.03.2026 को जर्ये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम हतुनिया का विष्णु पिता जीवनराम मीणा के अपनी दुकान के आगे खुले स्थान पर घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर से गैस कम्प्रेशर के माध्यम से गैस से चलने वाले वाहनों में गैस भर कर व छोटी गैस टंकीयो मे गैस भर कर अवैध लाभ कमा रहे है जहाँ उक्त व्यक्ति गैस से चलने वाले वाहन में गैस भर रहा है वह स्थान एक रहवासी बस्ती है। प्राप्त मुखबीर सूचना पर त्वरीत कार्यवाही करते हुए बताये स्थान ग्राम हतुनिया पहूच कर के देखते ग्राम हतुनिया के विष्णु मीणा अपने दुकान के सामने खुले रहवासी बस्ती मे गैस सिलेण्डर से गैस भरने वाली कम्प्रेशर मशीन तथा उसमे नली से लगी एक लाल रंग की गैस की टंकी से गैस भरने की मोटर लगी हुई थी । अवैध रुप से गैंस की टंकीया भरी जा रही थी जो मोके पर आरोपी विष्णु पिता जीवनराम मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम हतुनिया थाना शामगढ के कब्जे से इण्डियन कम्पनी की लाल कलर की घरेलु गैस सिलण्डर की कुल 05 टंकिया एव 01 छोटी टंकी भरी होकर सीलबन्द हालात मे व एचपी कम्पनी की 03 टंकीया व इण्डियन कम्पनी की 22 टंकीया खाली व हाई टैक कम्पनी की एक छोटी टंकी आधी भरी तथा 01 कम्प्रेशर मोटर व एक इलेक्ट्रानिक तोल कांटा कुल किमती 92000/- रुपये की जप्त की जाकर के आरोपी विष्णु मीणा को गिरप्तार किया गया वापसी पर आरोपी विष्णु मीणा के विरुध्द थाना शामगढ पर अपराध क्रमांक 67/2026 धारा 287,288,289 बीएनएस व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबध्द किया जाकर के विवेचना मे लिया गया । नाम आरोपीः- विष्णु पिता जीवनराम मीणा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम हतुनिया थाना शामगढ जिला मंदसौर जप्तमश्रुकाः- इण्डियन कम्पनी की लाल कलर की घरेलु गैस सिलण्डर की कुल 05 टंकिया एव 01 छोटी टंकी भरी होकर सीलबन्द हालात मे व एचपी कम्पनी की 03 टंकीया व इण्डियन कम्पनी की 22 टंकीया खाली व हाई टैक कम्पनी की एक छोटी टंकी आधी भरी तथा 01 कम्प्रेशर मोटर व एक इलेक्ट्रानिक तोल कांटा कुल किमती 92000/- रुपये सराहनीय कार्य – उक्त सराहनीय कार्य मे चौकी चंदवासा पुलिस का विशेष योगदान रहा

अवैध रुप से खुले मे चल रहे गैस रिफिलींग करने वाल व्यक्ति के विरुध्द चौकी चंदवासा की पुलिस व्दारा की…
*ब्रेकिंग रामप्रसाद धनगर रिपोर्ट रतलाम में ट्रेन के वॉशरूम में जज की पत्नी की मौत, पति स्टेशन पर करते रहे इंतजार… दरवाजा तोड़कर निकाली लाश* रतलाम जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन यात्रा के दौरान एक जज की पत्नी की वॉशरूम में मौत हो गई। घटना कांचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 17606) में हुई, जहां महिला को अचानक साइलेंट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी उषा चौहान जोधपुर से निंबाहेड़ा जा रहे थे। दोनों पति-पत्नी ट्रेन में अलग-अलग कोच में सफर कर रहे थे। निंबाहेड़ा पहुंचने से पहले उषा चौहान ने अपने पति को फोन कर बताया कि वह वॉशरूम जा रही हैं। इसके बाद जब ट्रेन निंबाहेड़ा स्टेशन पहुंची तो जज राजकुमार चौहान ट्रेन से उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी बाहर नहीं आईं। पत्नी के ट्रेन से नहीं उतरने पर राजकुमार चौहान को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना रेलवे पुलिस को दी। इसके बाद रेलवे पुलिस ने ट्रेन को मंदसौर में रुकवाया, लेकिन वहां वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोला जा सका। बाद में रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में पुलिस ने ट्रेन रुकवाकर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर देखने पर उषा चौहान का शव पड़ा मिला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि संभवतः उन्हें साइलेंट अटैक आया था।
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*ब्रेकिंग रामप्रसाद धनगर रिपोर्ट रतलाम में ट्रेन के वॉशरूम में जज की पत्नी की मौत, पति स्टेशन पर करते रहे इंतजार… दरवाजा तोड़कर निकाली लाश* रतलाम जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन यात्रा के दौरान एक जज की पत्नी की वॉशरूम में मौत हो गई। घटना कांचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 17606) में हुई, जहां महिला को अचानक साइलेंट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी उषा चौहान जोधपुर से निंबाहेड़ा जा रहे थे। दोनों पति-पत्नी ट्रेन में अलग-अलग कोच में सफर कर रहे थे। निंबाहेड़ा पहुंचने से पहले उषा चौहान ने अपने पति को फोन कर बताया कि वह वॉशरूम जा रही हैं। इसके बाद जब ट्रेन निंबाहेड़ा स्टेशन पहुंची तो जज राजकुमार चौहान ट्रेन से उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी बाहर नहीं आईं। पत्नी के ट्रेन से नहीं उतरने पर राजकुमार चौहान को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना रेलवे पुलिस को दी। इसके बाद रेलवे पुलिस ने ट्रेन को मंदसौर में रुकवाया, लेकिन वहां वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोला जा सका। बाद में रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में पुलिस ने ट्रेन रुकवाकर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर देखने पर उषा चौहान का शव पड़ा मिला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि संभवतः उन्हें साइलेंट अटैक आया था।

*ब्रेकिंग रामप्रसाद धनगर रिपोर्ट रतलाम में ट्रेन के वॉशरूम में जज की पत्नी की मौत, पति स्टेशन पर करते रहे…
💥 गरोठ वाले -Garoth wale वन विभाग में #हाथो की बजाय #मशीनों का हो रहा उपयोग, अधिकारी कह रहे भुगतान नहीं होगा..? #मंदसौर । मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामान्य वन मंडल #मंदसौर के #गरोठ परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ पूर्व बीट में कक्षा क्रमांक 15 में ‘क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण’ योजना के अंतर्गत 2021-22 में बड़े स्तर पर 40 हेक्टेयर वन भूमि पर 40 हजार पौधो का रोपण किया गया। विभिन्न प्रजाति के पेड़ जिनमे चिरोल 15,550, नीम 4,300, शीशम 4,100, खैर 4,000, 5 अन्य प्रजातियों के 12,050 सहीत कुल 40 हजार पौधे केम्पा मद में प्लांट 15 में लगाए गए। यह मध्य प्रदेश वन विभाग की ‘क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण’ योजना है। यह तब लागू की जाती है जब किसी विकास कार्य (जैसे सड़क, बांध या खनन) के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उसके बदले उतनी ही या उससे अधिक भूमि पर नए पेड़ लगाना अनिवार्य होता है। 40 हजार पौधारोपण का मुख्य कार्य 2021-22 में संपन्न हुआ, लेकिन वन विभाग के नियमों के अनुसार इन पौधों की देखभाल और सुरक्षा आमतौर पर अगले 5 से 10 वर्षों तक की जाती है, ताकि पौधे पूरी तरह पेड़ बन सकें। इस योजना में क्षेत्र की फेंसिंग करना अनिवार्य है ताकि मवेशी पौधों को नुकसान न पहुँचाएं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जीवित पौधों का प्रतिशत चेक किया जाता है। यदि कुछ पौधे सूख जाते हैं, तो उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाते हैं। वर्तमान में यहां रिप्लेसमेंट के नाम पर 6000 पौधों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। उल्लेखनीय अभी की जेसीबी मशीन के द्वारा यहां गड्ढे खोदने का नियम नहीं है लेकिन जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए हैं और इस संबंध में जब संबंधित वनरक्षक एसडीओ सहित रेंजर से बात की गई उनका कहना है कि यदि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए हैं तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि यदि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए हैं तो उनके जेसीबी से क्षतिग्रस्त हुए पौधों का क्या होगा। जब जेसीबी से गड्ढे खोदने की बजाय पावड़ा कुदाली व अन्य खेती के औजारों से गड्ढे खोदने का नियम है तो फिर जेसीबी मशीन क्यों चलाई जा रही है ? क्या योजना में भ्रष्टाचार किया ज़ा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को जांच की जरूरत है कि 40000 पौधों में से अब तक कितने पौधे जीवित हैं। 6000 पौधों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो एक सवाल यह भी है कि जीवित कितने बचे हैं।
मध्यप्रदेश

💥 गरोठ वाले -Garoth wale वन विभाग में #हाथो की बजाय #मशीनों का हो रहा उपयोग, अधिकारी कह रहे भुगतान नहीं होगा..? #मंदसौर । मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामान्य वन मंडल #मंदसौर के #गरोठ परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ पूर्व बीट में कक्षा क्रमांक 15 में ‘क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण’ योजना के अंतर्गत 2021-22 में बड़े स्तर पर 40 हेक्टेयर वन भूमि पर 40 हजार पौधो का रोपण किया गया। विभिन्न प्रजाति के पेड़ जिनमे चिरोल 15,550, नीम 4,300, शीशम 4,100, खैर 4,000, 5 अन्य प्रजातियों के 12,050 सहीत कुल 40 हजार पौधे केम्पा मद में प्लांट 15 में लगाए गए। यह मध्य प्रदेश वन विभाग की ‘क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण’ योजना है। यह तब लागू की जाती है जब किसी विकास कार्य (जैसे सड़क, बांध या खनन) के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उसके बदले उतनी ही या उससे अधिक भूमि पर नए पेड़ लगाना अनिवार्य होता है। 40 हजार पौधारोपण का मुख्य कार्य 2021-22 में संपन्न हुआ, लेकिन वन विभाग के नियमों के अनुसार इन पौधों की देखभाल और सुरक्षा आमतौर पर अगले 5 से 10 वर्षों तक की जाती है, ताकि पौधे पूरी तरह पेड़ बन सकें। इस योजना में क्षेत्र की फेंसिंग करना अनिवार्य है ताकि मवेशी पौधों को नुकसान न पहुँचाएं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जीवित पौधों का प्रतिशत चेक किया जाता है। यदि कुछ पौधे सूख जाते हैं, तो उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाते हैं। वर्तमान में यहां रिप्लेसमेंट के नाम पर 6000 पौधों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। उल्लेखनीय अभी की जेसीबी मशीन के द्वारा यहां गड्ढे खोदने का नियम नहीं है लेकिन जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए हैं और इस संबंध में जब संबंधित वनरक्षक एसडीओ सहित रेंजर से बात की गई उनका कहना है कि यदि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए हैं तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि यदि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए हैं तो उनके जेसीबी से क्षतिग्रस्त हुए पौधों का क्या होगा। जब जेसीबी से गड्ढे खोदने की बजाय पावड़ा कुदाली व अन्य खेती के औजारों से गड्ढे खोदने का नियम है तो फिर जेसीबी मशीन क्यों चलाई जा रही है ? क्या योजना में भ्रष्टाचार किया ज़ा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को जांच की जरूरत है कि 40000 पौधों में से अब तक कितने पौधे जीवित हैं। 6000 पौधों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो एक सवाल यह भी है कि जीवित कितने बचे हैं।

💥 गरोठ वाले -Garoth wale वन विभाग में #हाथो की बजाय #मशीनों का हो रहा उपयोग, अधिकारी कह रहे भुगतान…
_मंदसौर खबर रामप्रसाद धनगर तोलाखेड़ी कि रिपोर्ट *शासकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला, बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई*_ _*शिकायतकर्ता के आवेदन पर पटवारी जांच में अवैध कब्जा सिद्ध, नायब तहसीलदार ने दिया था बेदखली आदेश*_ _*नायब तहसीलदार बोले एक पेशी और लगाई है उसके बाद अतिक्रमण हटाया जायेगा*_ _*मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के उपतहसील संजीत अंतर्गत ग्राम मगराना में शासकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन देने के बाद जांच में अवैध कब्जा पाया गया और नायब तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश भी जारी किया गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।*_ _*जानकारी के अनुसार ग्राम मगराना निवासी शिकायतकर्ता बापूलाल पिता देवीलाल धनगर ने वर्ष 2024 में उपतहसील संजीत में आवेदन देकर बताया था कि मगराना से मिंडारा मार्ग पर स्थित सर्वे नंबर 993 रकबा 0.48 हेक्टेयर भूमि, जो राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय चरागाह भूमि दर्ज है, पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।*_ _*आवेदन के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी मनोज चंद्रावत को मौके पर भेजकर पंचनामा तैयार कराया गया। जांच में पाया गया कि उक्त शासकीय भूमि पर सीमेंट के पोल लगाकर, पाइप डालकर तथा सोयाबीन बोकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट नायब तहसीलदार को प्रस्तुत की गई।*_ _*इसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को नायब तहसीलदार संजीत द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में बताया गया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसके लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का अर्थदंड तथा बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है।*_ _*प्रकरण की सुनवाई के बाद 10 अक्टूबर 2024 को नायब तहसीलदार द्वारा बापूलाल पिता देवीलाल गायरी, बगदीराम पिता कालूराम डांगी एवं प्रहलाद पिता मांगीलाल डांगी निवासी पिपल्याजोधा को शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही प्रत्येक पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया।*_ _*बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण*_ _*शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेदखली आदेश जारी होने के बावजूद कई माह बीत जाने के बाद भी शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और न ही संबंधित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई।*_ _*शिकायतकर्ता को ही दिया गया नोटिस*_ _*बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा बेदखली आदेश के पालन को लेकर नायब तहसीलदार के नाम आवेदन देने के बाद 23 फरवरी 2026 को उसे ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में 5 मार्च 2026 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।*_ _*शिकायतकर्ता बापूलाल गायरी का आरोप है कि जब वह कार्यालय में पेश हुआ तो उसे डराने-धमकाने का प्रयास किया गया, जिससे गांव में विवाद की स्थिति बन रही है।*_ _*प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग*_ _*शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने और प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मामला बड़ा विवाद का रूप ले सकता है।*_ _*इनका कहना है:- एक पेशी तारीख को लगा रखी है उसके बाद मै खुद आकर अतिक्रमण हटाऊँगा राहुल डाबर नायब तहसीलदार टप्पा संजीत*_
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_मंदसौर खबर रामप्रसाद धनगर तोलाखेड़ी कि रिपोर्ट *शासकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला, बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई*_ _*शिकायतकर्ता के आवेदन पर पटवारी जांच में अवैध कब्जा सिद्ध, नायब तहसीलदार ने दिया था बेदखली आदेश*_ _*नायब तहसीलदार बोले एक पेशी और लगाई है उसके बाद अतिक्रमण हटाया जायेगा*_ _*मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के उपतहसील संजीत अंतर्गत ग्राम मगराना में शासकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन देने के बाद जांच में अवैध कब्जा पाया गया और नायब तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश भी जारी किया गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।*_ _*जानकारी के अनुसार ग्राम मगराना निवासी शिकायतकर्ता बापूलाल पिता देवीलाल धनगर ने वर्ष 2024 में उपतहसील संजीत में आवेदन देकर बताया था कि मगराना से मिंडारा मार्ग पर स्थित सर्वे नंबर 993 रकबा 0.48 हेक्टेयर भूमि, जो राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय चरागाह भूमि दर्ज है, पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।*_ _*आवेदन के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी मनोज चंद्रावत को मौके पर भेजकर पंचनामा तैयार कराया गया। जांच में पाया गया कि उक्त शासकीय भूमि पर सीमेंट के पोल लगाकर, पाइप डालकर तथा सोयाबीन बोकर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट नायब तहसीलदार को प्रस्तुत की गई।*_ _*इसके बाद 27 अक्टूबर 2024 को नायब तहसीलदार संजीत द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में बताया गया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसके लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का अर्थदंड तथा बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है।*_ _*प्रकरण की सुनवाई के बाद 10 अक्टूबर 2024 को नायब तहसीलदार द्वारा बापूलाल पिता देवीलाल गायरी, बगदीराम पिता कालूराम डांगी एवं प्रहलाद पिता मांगीलाल डांगी निवासी पिपल्याजोधा को शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही प्रत्येक पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया।*_ _*बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण*_ _*शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेदखली आदेश जारी होने के बावजूद कई माह बीत जाने के बाद भी शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और न ही संबंधित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई।*_ _*शिकायतकर्ता को ही दिया गया नोटिस*_ _*बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा बेदखली आदेश के पालन को लेकर नायब तहसीलदार के नाम आवेदन देने के बाद 23 फरवरी 2026 को उसे ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में 5 मार्च 2026 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।*_ _*शिकायतकर्ता बापूलाल गायरी का आरोप है कि जब वह कार्यालय में पेश हुआ तो उसे डराने-धमकाने का प्रयास किया गया, जिससे गांव में विवाद की स्थिति बन रही है।*_ _*प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग*_ _*शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने और प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मामला बड़ा विवाद का रूप ले सकता है।*_ _*इनका कहना है:- एक पेशी तारीख को लगा रखी है उसके बाद मै खुद आकर अतिक्रमण हटाऊँगा राहुल डाबर नायब तहसीलदार टप्पा संजीत*_

_मंदसौर खबर   रामप्रसाद धनगर तोलाखेड़ी की रिपोर्ट   *शासकीय चारागाह जमीन पर कब्जे का मामला, बेदखली ऑर्डर के बाद…
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