निःशुल्क राशन वितरण छह नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा

उर्फी रिज़वी की रिपोर्ट बी बी न्यूज इंडिया ब्यूरों गाजीपुर 9140875060
गाजीपुर। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत नवंबर माह के लिए निःशुल्क राशन वितरण छह नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि सभी उचित दर दुकानों पर पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट एक किलोग्राम गेहूं और चार किलोग्राम चावल, कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।
राशन वितरण के दौरान ई-पास मशीन से निकलने वाली पर्ची पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। लाभार्थी पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी। राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण से राशन प्राप्त नहीं कर पाने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित समय में वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर दुकान से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
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