मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गाजीपुर में कल विशेष शिविर, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मिलेगी सुविधा

उर्फी रिज़वी की रिर्पोट बी बी न्यूज इंडिया ब्यूरों गाजीपुर 9140875060
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गाजीपुर में कल विशेष शिविर, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मिलेगी सुविधा
गाजीपुर, 23 अक्टूबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को जोड़ने के लिए शनिवार, 24 अक्टूबर को गाजीपुर जिले में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ‘कोई मतदाता न छूटे’ के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में यह शिविर लगाया जाएगा।
विशेष शिविर के दौरान जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां आवेदन भरने में सहायता मिलेगी। बीएलओ के पास फार्म-6 के साथ 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची और उसके बाद जारी पूरक सूचियां उपलब्ध रहेंगी।
जिले की जखनियां, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद और जमानियां विधानसभा क्षेत्रों के पात्र नागरिक इस शिविर में मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए नागरिकों को अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां साथ लानी होंगी। परिवार के किसी सदस्य के मतदाता पहचान पत्र की संख्या उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाने की सलाह दी गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभासदों, ग्राम प्रधानों और स्वयंसेवकों से भी अभियान में नियमानुसार सहयोग करने की अपेक्षा की है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 संबंधित मतदान केंद्र पर बीएलओ से प्राप्त कर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय से भी फार्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्वाचन आयोग के ECINET मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से पात्रता के अनुसार फार्म-6, नाम या विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 तथा मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म-7 जमा किया जा सकता है।
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