दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल पीठासीन अधिकारी की 4 पसलियाँ टूटी
Neemuch
मालव दर्शन
April 30, 2024, 11:46 am
सिंगोली(माधवीराजे)।लोकसभा निर्वाचन 2024 में पीठासीन अधिकारी के पद के लिए कर्तव्यस्थ किए गए एक शिक्षक की सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने के साथ ही शरीर की 4 पसलियाँ टूट गई वहीं नाक की हड्डी में भी फेक्चर हो गया है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगोली में कार्यरत शिक्षक शंकरगिर रजनाती की लोकसभा निर्वाचन 2024 में पीठासीन अधिकारी के पद पर ड्यूटी लगाई गई थी जो गत 13 अप्रैल 2024 शनिवार को शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय जावद में दोपहर पाली में 2 बजे से 5 बजे तक लोकसभा निर्वाचन का प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करके बाईक पर सवार होकर वापस अपने मुख्यालय सिंगोली लौटने के दौरान शाम को लगभग 6:30 बजे नीमच-सिंगोली सड़क मार्ग पर ग्राम कछाला के निकट बाईक से बाईक टकराने के कारण बाईक का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से सड़क किनारे स्थित एक लोहे के बोर्ड की टक्कर लगने के कारण शिक्षक श्री रजनाती दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने पर डिजिटल एक्सरे में श्री रजनाती के शरीर की 4 पसलियाँ टूटी हुई पाई गई वहीं नाक की हड्डी में भी फेक्चर हो गया है।चुनाव में ड्यूटी करने का मानस होने के कारण श्री रजनाती ने तत्काल निर्वाचन कार्यालय को सूचित नहीं किया लेकिन निरन्तर उपचार के बाद भी शिक्षक श्री रजनाती के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है जिससे अब उनके निर्वाचन में दायित्व निर्वाह करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है।उक्त परिस्थितियों में शिक्षक श्री रजनाती के सुपुत्र निखिल रजनाती ने जिला निर्वाचन अधिकारी से उनके पिता के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय संवेदनाओं के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्वाचन कार्य में सौंपे गए दायित्व से मुक्त करने की माँग की है।
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*बिना अनुज्ञा परिवहन पर कार्यवाही कर 66,532 रुपए की वसूली की गई* मंदसौर 31 मार्च 2026/ मंडी सचिव मंदसौर श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी निरीक्षण दल द्वारा आज महू-नीमच हाईवे पर मंडी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक वाहन को रोका गया। जांच के दौरान उक्त वाहन में 430.90 क्विंटल गेहूं बिना वैध अनुज्ञापत्र के परिवहन किया जाता पाया गया। कृषि उपज के परिवहन हेतु आवश्यक अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मौके पर पंचनामा तैयार कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया तथा संबंधित वाहन से विभिन्न मदों में शुल्क वसूला गया। वाहन क्रमांक RJ27GC8495 से की गई वसूली का विवरण इस प्रकार है— पांच गुना शुल्क: ₹51,276/- निराश्रित शुल्क: ₹10,255/- समझौता शुल्क: ₹5,000/- कुल जमा राशि: ₹66,532/- इस कार्यवाही के दौरान दल प्रभारी श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर (मंडी सचिव मंदसौर), श्री गजराज सिंह चुंडावत (सहायक उप निरीक्षक), वाहन चालक रतन सिंह एवं सुरक्षाकर्मी प्राचल सिंह परिहार उपस्थित रहे। मंडी प्रशासन ने बिना अनुज्ञा कृषि उपज के परिवहन पर सख्ती बरतने एवं इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही है।
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