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बरेली जिलाअधिकारी अभिनाश सिंह ने फीनिक्स मॉल PVR सिनेमा पर ठोका दो हजार रुपए जुर्माना

29 Sep 2026, 04:23 PM • BB India News
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बरेली जिलाअधिकारी अभिनाश सिंह ने फीनिक्स मॉल PVR सिनेमा पर ठोका दो हजार रुपए जुर्माना - BAREILLY, उत्तर प्रदेश

बरेली!बड़ी ख़बर, फीनिक्स मॉल के PVR सिनेमा में बच्ची को बिस्किट-कुरकुरे ले जाने से रोका, डीएम अविनाश सिंह ने लगाया दो हजार का जुर्माना..

लखनऊ शिकायत के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई, सिनेमा प्रबंधन को एक सप्ताह में अर्थदंड राजकोष में जमा कराने के निर्देश,
बरेली, 29 सितंबर। फीनिक्स मॉल स्थित PVR सिनेमा हॉल परिसर में 3 वर्षीय बच्ची के लिए बिस्किट और कुरकुरे अंदर ले जाने से रोकने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सिनेमा प्रबंधन पर ₹2,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है,
प्रकरण के अनुसार महेन्द्र नगर, डोहरा रोड, बरेली निवासी गौरव तुली ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, 30 जून 2026 को वह अपनी पत्नी और 3 वर्षीय पुत्री के साथ फिल्म देखने सिनेमा पहुंचे थे। बच्ची के लिए बिस्किट और कुरकुरे के पैकेट उनकी पत्नी के बैग में रखे थे। सिनेमा परिसर में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री अंदर ले जाने से रोक दिया और सामग्री ले ली।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि बच्ची द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद मामले में अपेक्षित सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया मामले में सिनेमा प्रबंधन को नोटिस जारी कर घटना के संबंध में स्पष्टीकरण और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रबंधन ने 18 सितंबर 2026 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन घटना से संबंधित अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका..
जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों और प्रबंधन के स्पष्टीकरण की सुनवाई एवं परीक्षण के बाद पाया गया कि सिनेमा प्रबंधन द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत जारी लाइसेंस की शर्त संख्या-20 का उल्लंघन किया गया है। आदेश में इसे अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बताया गया।
इसके बाद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सिनेमा लाइसेंसी/प्रबंधक पर ₹2,000 (दो हजार रुपये मात्र) का अर्थदंड लगाया और निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा कराई जाए।
जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई शिकायत, उपलब्ध अभिलेखों और सिनेमा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर नियमानुसार की गई है

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