
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ शारिरिक शोषण का शिकायत दर्ज करायी थी जिससे उसकी 4 साल की बच्ची है। आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ थाना मानिकपुर चौकी में 376 भा.द.वि. का रिर्पाेट दर्ज कराया था जिसमें बयान बदलकर प्रकरण समाप्त हो गया है। आवेदिका अपनी बच्ची के भविष्य को सुरिक्षत रखना चाहती है। इसे अनावेदक ने भी स्वीकार किया है और वह बच्ची के नाम से प्रतिमाह 2000/- दो हजार रूपये उसके खाते में आर.टी.जी.एस. करेगा इस पुरे प्रकरण की जांच एवं निगरानी एक वर्ष तक नियमित पैसा जमा हो रहा है या नहीं की संरक्षण अधिकारी नवाबिहान के द्वारा की जायेगी। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
अन्य प्रकरण में अनावेदकगण अनुपस्थित अनावेदक शासकीय सेवा में कार्यरत है उसकी पदस्थापना का पता आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण सुनवाई में रायपुर में रखा जायें तथा थाना बांकीमोंगरा टी.आई के माध्यम से सभी अनावेदकगणों की उपस्थिति कराने का पत्र भेजा जाये। आगामी सुनवाई दिनांक 05 अप्रैल 2024 को रायपुर मुख्यालय में की जायेगी। अन्य प्रकरण में अनावेदकगण द्वारा कहा कि आवेदिका के उपर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि आवेदिका के उपर पुनः सामाजिक प्रतिबंध लगाया जाता है तो आवेदिका पुनः प्रकरण लगा सकती है। वर्तमान में उस पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है यह अनावेदक ने स्वीकार किया है। इस आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
