जैसलमेर
पीड़िता की माता ने पुलिस थाना सांगड़ में लिखित रिपोर्ट 5.10.2023 को पेश कर मुकदमा दर्ज करवाया, बच्ची की माता ने बताया कि बच्ची का पिता उमेदाराम घर पर था, उस समय बच्ची पीड़िता को उठाकर कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना कारित की, जिससे बच्ची घटना के समय लहूलुहान हो गयी, बच्ची का इलाज अस्पताल में करवा कर थाने में पीड़िता की माता ने अपने पति के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की, घटना की अनुसंधान पश्चात नतीजा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं दौराने पैरवी राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक जेठाराम माली ने कुल 22 गवाह एवं दस्तावेज 51
पोक्सो न्यायालय में प्रदर्शित करवाए, दोनों पक्ष की बहस सुनकर श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा मुलजिम उमेदाराम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं 377, 376 a b, 376(2) भारतीय दंड संहिता व पोक्सो एक्ट में 5 एम / 6 व 5एन /6 के अपराधों में आजीवन कारावास से दंडित किया जो कि अभियुक्त के शेष रहे स्वाभाविक उम्र तक का आजीवन कारावास होगा, उक्त प्रकरण मे राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जेठाराम माली ने की.
