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कोटा कोचिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की गई

 

वंदे भारत लाइव न्यूज़ कोटा से मयूर सोनी की रिपोर्ट

कोटा /संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां प्रवेश नहीं दे सकेंगे, कोचिंग संस्थानों में नामांकन सेकेंडरी (दसवीं की परीक्ष) के बाद ही हो सकेगा, कोचिंग में विद्यार्थी एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पढेगे, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जनवरी महीने में इस तरह के निर्देशों को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना के संबंध में प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जादू कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण एवं विनियमन गाइडलाइन की पालना के संबंध में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने निर्देश जारी किए हैं, वहीं प्रमुख शासन सचिव ने भी इस राज्य सरकार ने ऑडिट करते हुए कोचिंग संस्थान में पालन के आदेश दिए हैं, आदेश की पालना में बताया कि केंद्र के शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग सेंटर के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए दिशा- निर्देश 2024 जारी किए हैं, राज्य सरकार ने मान्यता देते हुए कोचिंग संस्थानों में अषरश : पालन का निर्णय लिया है, आदेशों में बताया है कि इसकी पालना के संबंध में संयुक्त सचिव उच शिक्षा से लेकर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त आयुक्त आबकारी अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन एवं शहर सहित जिला परिषद सीईओ सहित 19 सदस्य शामिल है,

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