राजगढ़ जिले सारंगपुर एसडीएम संजय उपाध्याय ने बताया कि राजस्व महाअभियान में फौती नामांतरण की समीक्षा के दौरान देवलीमान खालसा क्षेत्र के नामांतरण प्रकरण 215-अ-6/2023/24, को अमल में लाने के लिए 1 हजार की रुपए की डिमांड की गई थी। इसी प्रकार राजस्व विभाग भोपाल के आदेश के बावजूद 31 दिसंबर 2023 तक फौत हुए व्यक्तियों के वारिसों का फौती नामांतरण किए जाने के आदेश दिए गए थे। मामले में हिन्दुसिंह पिता भगवानसिंह फौत हो जाने की सूचना पटवारी ने नहीं दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कृष्णाबाई और उनके पति कालूराम निवासी कड़लावद ने शिकायत की थी की 01/11/2021 में उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी, जिसका नामांतरण नहीं किया गया। इस मामले में पटवारी ने आवेदक से नामांतरण के एवज में 18 हजार रुपए भी ले लिए, लेकिन नामांतरण नहीं किया गया।उपरोक्त मामलों में जांच के दौरान कदाचरण का मामला पाए जाने पर देवलीमान खालसा में पदस्थ पटवारी दुलेसिंह भिलाला को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय तलेन नियत किया गया है। दरअसल, 5 माहीने पहले भी कड़लावद में प्रभारी आरआई रहने के दौरान इसी प्रकार के मामले में पटवारी दुलेसिंह भिलाला को निलंबित किया गया था। यह मामला विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी उठा था की रिश्वत लेने के बाद भी नामांतरण नही करने वाले पटवारी को जनपद अध्यक्ष अध्यक्ष देव नागर ने भरे मंच से फटकार लगाई थी।।

