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प्रस्तावित एयर शो के दृष्टिगत अंधऊ एयरपोर्ट के सुरक्षा घेरे (फनल एरिया) में दिनांक 15.10.26 से 27.10.2026 तक रहने वाले ग्रामीणों के लिए आवश्यक सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी*

10 Oct 2026, 10:38 PM • BB India News
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प्रस्तावित एयर शो के दृष्टिगत अंधऊ एयरपोर्ट के सुरक्षा घेरे (फनल एरिया) में दिनांक 15.10.26 से 27.10.2026 तक रहने वाले ग्रामीणों के लिए आवश्यक सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी* - GHAZIPUR, उत्तर प्रदेश

उर्फी रिज़वी रिपोर्ट बी बी न्यूज इंडिया ब्यूरो चीफ गाजीपुर 9140875060

प्रस्तावित एयर शो के दृष्टिगत अंधऊ एयरपोर्ट के सुरक्षा घेरे (फनल एरिया) में दिनांक 15.10.26 से 27.10.2026 तक रहने वाले ग्रामीणों के लिए आवश्यक सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी*
निकट भविष्य वाराणसी में आयोजित होने वाले आगामी भव्य एयर शो के दृष्टिगत जनपद गाजीपुर स्थित अंधऊ एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना के विमानों व हेलीकॉप्टरों के संचालन हेतु सक्रिय किया जाना है । वायुसेना के इन विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और उड़ान (हवाई यात्रा नियमों) को सुनिश्चित करने के लिए थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अंधऊ एयरपोर्ट के समीपवर्ती गांवों के नागरिकों की सुरक्षा और सहयोग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।
प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस द्वारा हवाई पट्टी के आसपास स्थित गांवों— *अंधऊ, ईनरवा, विराईच, और चकहुसान—* के सम्मानित नागरिकों को जागरूक करते हुए हवाई संचालन सुरक्षा नियमों के तहत निम्नलिखित सावधानियां बरतने की अपील की गई है:
*एयर शो एवं हवाई संचालन के दौरान आवश्यक सावधानियां व नियम:*
1 *. मीट की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी (2 से 3 किमी फनल एरिया):* एयरपोर्ट के फनल एरिया के तहत आने वाले 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित मीट व मांस की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी । ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अवशिष्ट या खुले मांस को देखकर चील, कौवे या अन्य पक्षी हवाई क्षेत्र में इधर-उधर न उड़ें, जिससे विमानों से पक्षियों के टकराने (Bird Strike) का बड़ा खतरा न बने।
*2. मवेशियों व पालतू जानवरों का ध्यान रखें:* ग्रामीण अपने गाय, भैंस, बकरी व अन्य मवेशियों/जानवरों को हवाई पट्टी की बाउंड्री या उसके आसपास खुला न छोड़ें । जानवरों पर विशेष ध्यान रखें ताकि वे किसी भी स्थिति में सुरक्षा घेरे या दीवार को लांघकर अंदर प्रवेश न कर सकें ।
*3. पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध:* एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की पतंगबाजी नहीं की जाएगी। पतंग के धागे (मांझा) और पतंग उड़ने से निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों/विमानों के लिए गंभीर दुर्घटना का जोखिम रहता है।
*4 .दीवार व सुरक्षा घेरे का उल्लंघन न करें:* एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवारों को कूदने, लांघने या अनधिकृत रूप से सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास बिल्कुल न करें ।
*5. गैर-कानूनी कार्यों से बचें:* हवाई संचालन क्षेत्र एवं उसके आसपास कोई भी ऐसा कार्य न करें जो गैर-कानूनी हो या जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वायुसेना के इस महत्वपूर्ण अभियान में व्यवधान उत्पन्न हो।
*पुलिस की अपील:*
प्रस्तावित एयर शो राष्ट्र और क्षेत्र के गौरव का विषय है । इस दौरान हवाई यात्रा संचालन और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है । स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस व वायुसेना का पूर्ण सहयोग करें । किसी भी प्रकार की लापरवाही या गैर-कानूनी गतिविधि पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

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