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।। तीन आरोपियों को बीस
साल की सजा ।।खरगोन – अवैध रूप से शराब ले जा रहे तीन आरोपियों को न्यायालय ने दो-दो साल की श्रम करवा और पच्चीस पच्चीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार शर्मा ने सुनाया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिमिरत्नम आर्य ने बताया 23 सितंबर 2018 को उप निरीक्षक राम आचार्य यादव प्रधान आरक्षक आजम आरक्षक अनुराग और अमित के साथ कस्बा ब्राह्मण पर थे मंडलेश्वर रोड पर बिना नंबर के वाहन को रोक गाड़ी में तीन लोग बैठे थे पीछे और बीच की सीट पर शराब की पत्तियां रखी थी पूछताछ में तीनों ने अपना नाम अनिल मिश्रीलाल मोनू सुधीर और दीपक बद्री बताया ।
- खरगोन से – नरेन्द्र खांडेकर
- मोबाइल नंबर – 6262941642
