दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश पर शुक्रवार,21 जून को अतंरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा,जब तक अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रर्वतन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती , प्रर्वतन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार की शाम को पारित निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपना मामला रखने का उचित अवसर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 20 जून को रात आठ बजे के करीब फैसला सुनाया और अभी तक उन्हें आदेश के प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, बिना हमारे पक्ष को सुने सामने वाले को जमानत देने कि निर्णय सही नहीं है, कोर्ट मामले की सुनवाई कुछ समय बाद के लिए निर्धारित कर दी गई है।।
