
खनिज अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज उत्खनन, परिहवन, भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि अवैध उत्खनन, परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध इस प्रकार का कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
