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मझौली तहसील परिसर में धारा 144 लागू

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राकेश सोनी /सीधी मध्यप्रदेश

मझौली तहसील परिसर में धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धरना, प्रदर्शन जुलूस आदि रहेंगे प्रतिबंधित

सीधी 14 जून 2024
उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने आदेश जारी कर उपखण्ड न्यायालय मझौली, तहसील न्यायालय परिसर मझौली एवं तहसील न्यायालय से लगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली परिसर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा प्रसारित की है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, घेराव, नारेबाजी, मशाल का प्रदर्शन नहीं करेगा तथा वाच संगीत (ढोल, साउण्ड बाक्स, डी.जे. आदि) का उपयोग नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया गया तो उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उन्होंने बताया कि तहसील मझौली अंतर्गत व्यक्ति/व्यक्तिगण/संस्था/राजनैतिक दल द्वारा आये दिन धरना प्रदर्शन किये जाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे न्यायालय में आने वाले आम नागरिकों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली में आने वाले गंभीर बीमारी वाले मरीजों को बाधा, क्षोभ या क्षति, साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेश, लोक प्रशांति, विक्षुब्ध एवं शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो तथा न्यायालयीन कार्य, स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन करने के लिये, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था बनाये रखने व कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

 

 

 

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