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कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाया फैसला , दो दोषियों को आजीवन कारावास

‘ कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाया फैसला , दो दोषियों को आजीवन कारावास

 

14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने अतरौली क्षेत्र के गांव चकाथल में हुए ओमप्रकाश हत्याकांड में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है । साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि घटना 18 जून 2014 को रात साढ़े नौ बजे हुई थी । हाथरस के गांव लुटसान निवासी सत्येन्द्र ने तहरीर देकर कहा था कि 18 जून 2014 को हाथरस के गांव जोगिया के राजू की पुत्री की लगन सगाई लेकर अतरौली क्षेत्र के गांव चकाथल गए थे । कार्यक्रम के बाद सभी लोग वापस लौटने लगे । इस दौरान उनका भाई ओमप्रकाश साथी आकाश निवासी मोहल्ला शिवनगर कस्बा टूंडला फिरोजाबाद के साथ बाइक से वापस आ रहा था । साथ में देवेश कुमार निवासी गांव जोगिया हाथरस भी था । पांच मिनट बाद ही ओमप्रकाश की आंख में गोली मारकर हत्या कर दी गई । उस समय बताया गया कि चकाथल से रामघाट रोड के रास्ते पर कुछ लोगों ने लाठी – डंडों से हमला करके ओमप्रकाश को मार दिया । पुलिस के अनुसार आकाश व देवेश ने प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिया था । पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की । साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा से दंड़ित किया है ।

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