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झाबुआ जिले में जन सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगे। साथ ही ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग की अनुमति भी लेना होगी।

बगैर अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजित नहीं की जा सकेंगे

  1. लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतगणना को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
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