Site icon Bhoomika Bharat News

मुक्का मारकर दांत तोडने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

मनासा। सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा फरियादी के मुह पर मुक्का मारकर उसका दांत तोडकर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले आरोपी रामलाल पिता बगदूजी खाती, उम्र-61 वर्ष, निवासी- कुकडेश्वर, को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास व 2000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 16.8.2016 को शाम के लगभग 7 बजे सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर के पास स्थित चाय की होटल के पास की हैं। फरियादी मनोज मीणा प्राईवेट लाईट लगाने का काम करता हैं। उसने कुकडेश्वर में स्थित सहस्त्र मुखेश्वर मंदिर में शाही सवारी का आयोजन होने से मंदिर के पास विद्युत लाईटिंग की थी। विद्युत सज्जा हेतु लगे लोहे के पाईप को राहुल नाम का लडका हिला रहा था, जिस कारण पाईप गिर गया, इसी बात को लेकर पास में खडा आरोपी रामलाल आया और उसने कहा की पाईप मेरी मोटरसाईकल पर गिर जाता तो नुकसान हो जाता। ओर आरोपी फरियादी से विवाद करने लगा और उसने मुक्के से फरियादी के मुह पर मारा, जिससे फरियादी का दांत टूट गया था। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिसके पश्चात् फरियादी का मेडिकल किये जाने के पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।

Exit mobile version