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3000 ई-रिक्शा वाहनों का महाकाल जोन में दो शिफ्टों में किया जाएगा संचालन

उज्जैन /(रघुवीर सिंह पंवार ) उज्जैन शहर में संचालित लगभग 6000 ई-रिक्शा से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव अधिक होने से यातायात अव्यवस्थित रहता है। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये कलेक्टर उज्जैन श्री नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा के मर्गदशन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई-रिक्शा को शहर में दो शिफ्टों में चलाने की कार्य योजना बनाई गई है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री संतोष मालवीय ने बताया कि कार्य योजना के अंतर्गत शहर को महाकाल जोन एवं महाकाल जोन से बाहर के अन्य मार्गों में विभाजित किया गया है। महाकाल जोन में लगभग 3000 ई-रिक्शा दो शिफ्टों में विभाजित करते हुये क्रमश 1500 ई-रिक्शा प्रथम शिफ्ट सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक तथा 1500 ई-रिक्शा द्वितीय शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक चलेगे।

 उन्हें महाकाल जोन अंतर्गत रोटेशन के माध्यम से 3 माह के लिए महाकाल जोन के कुल 6 मार्गो पर ई-रिक्शो का संचालन होगा। महाकाल जोन के लिए स्टीकर एवं अनुमति पत्र भिन्न-भिन्न निर्धारित रंगो के एवं अन्य निर्धारित मार्गों का स्टीकर एवं अनुमति पत्र सफेद रंग का रहेगा दोनो शिफ्टो के स्टीकर पर प्रथम शिफट के लिये समय सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक दिन (D) ओर द्धितीय शिफ्ट के लिये दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रात लिखा जावेगा।
लोटरी के माध्यम से मार्ग के आबंटन के पश्चात किस वाहन को कोनसा मार्ग आंबटित हुआ है. इसकी जानकारी ई-रिक्शा संचालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कम्प्यूटर शाखा के हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकेंगे। अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजो के रूप में वाहन का फिटनेस, बीमा, ड्रायविग लायसेस चालक का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त होने पर उस ई-रिक्शा के संचालन के लिए मार्ग आंबटन अनुमति जारी की जाएगी। मार्ग आबंटन के बगैर शहर अंतर्गत ई-रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक/वाहन स्वामि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 एवं ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जाएगी

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