
उन्होंने अवगत कराया है कि समस्त अभ्यर्थी जो लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत 65-संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुशीनगर के प्रत्याशी हैं, उपरोक्त तिथियों में स्वयं अथवा उनके निर्वाचन व्यय अभिकर्ता कलेक्ट्रेट सभागार कुशीनगर में व्यय प्रेक्षक महोदय के सम्मुख उपस्थित होकर अपना व्यय रजिस्टर निर्धारित समय पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। निर्वाचन व्यय के अंकन हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन के समय दिए गये निर्धारित रजिस्टर का प्रयोग करना आवश्यक होगा, जिसमें रजिस्टर प्रस्तुत करने की तिथि से 01 दिन पूर्व तक का दैनिक व्यय विवरण सहित सम्बन्धित वाउचर तथा बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा।
निर्धारित तिथियों में व्यय लेखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी जायेगी एवं अभ्यर्थी की जनसूचना/जुलूस तथा वाहन प्रयोग की अनुमति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने सम्बन्धी कार्यवाही भी की जा सकती है।
