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आंशिक सबूत नहीं चलेंगे… केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED बोली- यह IO का विशेषाधिकार

नई दिल्‍ली. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो प्रवर्तन निदेशालय के वकील राजू और बेंच के बीच सवाल-जवाब हुए. जज ने जांच एजेंसी के समक्ष सवालों की झड़ी लगा दी. ईडी की तरफ से भी डटकर जवाब दिए गए. अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई में वक्‍त लेगा. अगली तारीख पर दोनों पक्ष चुनाव प्रचार को देखते हुए अंतरिम जमानत को लेकर तैयारी करके आइये. बता दें कि दिल्‍ली के सीएम ने जमानत याचिका नहीं लगाई है. उन्‍होंने ईडी द्वारा अरेस्‍ट किए जाने को चुनौती दी है.

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने याचिका पर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी. इसके बाद जांच एजेंसी ईडी की तरफ से राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया. बेंच ने अभियोजन पक्ष को रोकते हुए पूछा कि आपके पास ऐसी क्‍या सामग्री है, जिनसे सीएम की गिरफ्तारी को अनिवार्य बना दिया. ईडी के वकील राजू ने इसपर दलील दी क‍ि हमारे पास पूरे सबूत उपलब्‍ध हैं लेकिन ट्रायल के दौरान ही हम इनका खुलासा करेंगे

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