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2.66 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी में मुकदमा

2.66 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी में मुकदमा

 

जीएसटी चोरी के मामले में अलीगढ़ में दूसरी बार दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है । आरोपी पीलीभीत और अलीगढ़ के हैं । तीन साल पहले राज्यकर विभाग की ओर से पहला मुकदमा कायम कराया गया था , जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी । 14.81 करोड़ का माल बेचकर 2:66 करोड़ रुपये की आईटीसी लेने का मामला पकड़ में आया है । वास्तविक कार्यस्थल पर कोई फर्म नहीं मिलीः राज्यकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी गुलाब चंद्र ने बताया कि कृष्ण एंटरप्राइजेज आगरा रोड पुरा की जांच मार्च 2024 में की गई थी । वास्तविक कार्यस्थल पर कोई फर्म नहीं मिली । वहां पर मकान में कुछ लोग रहते मिले । है । मकान मालिक की ओर से तीन फर्मों को किरायानामा दिया गया था , लेकिन ‘ पूछताछ यह बताया था कि वह किसी को नहीं जानते हैं । सासनी गेट थाने में इसको लेकर तहरीर दी गई थी । 27 अप्रैल 2024 को श्रीकृष्ण एंटरप्राइजेज श्रीकृष्ण पुत्र देवीप्रसाद निवासी सिंघारा उर्फ तातरगंज पूरनपुर पीलीभीत और सोनूराज वाल्मीकि पिता स्व . राजकुमार निवासी कृष्णापुरी मठिया कालीदह रोड गंभीरपुरा सासनी गेट के खिलाप धारा 420,467 , 468 , 471 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है । असिस्टेंट कमिश्नर एसआईबी रेंज ए डा . अभिषेक कमार सिंह की ओर से तहरीर दी गई थी । जेसी एसआईबी रेंज

में गुलाब चंद्र व जेसी एसआईबी रेंज ए सत्येंद्र गौतम ने बताया कि मामले में पुलिस पूछताछ करेगी या फिर मामला आईडबल्यूएस मेरठ को रेफर कर सकती है ।

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