Site icon Bhoomika Bharat News

Kishanganj: ड्यूटी से गायब रहना कनीय अभियंता को पड़ा महंगा, डीएम ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

किशनगंज: किशनगंज में एल्युमीनियम एक कैनेडियन प्लांट को छुट्टी दे दी गई है। टीचर्स ने कहा कि किसी भी लेवल पर किसी भी लेवल पर इंटरऑपरेबिलिटी नहीं की जाएगी। अन्य विपक्षी वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रार्टन एसोसिएटेड द्वारा रिले और बायमुक्त स्टॉक एक्सचेंज के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में विभिन्न स्टेटिक सुपरवाइजर टीमों का गठन किया गया है। द्वितीय पाली में निर्मित चेक पोस्ट में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी वशी रेजा जो नगर पंचायत बहादुरगंज के कनीय प्लांट है वो असंवेदनशील पाया गया है। उनके इस लचीलेपन और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के कारण उन्हें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
विज्ञापन, “म्यूज़िक फर्म तुषार सिंगला ने बताया कि इसके साथ ही निलंबित अवधि में वाशी रेजा के मुख्यालय की स्थापना शाखा समाहारणालय को शामिल किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी स्तर पर आयोजित किए गए एल्युमीनियम स्टूडियो में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोवर्क कार्य नहीं किया जाएगा। वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Exit mobile version