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रीवा – चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर होगी वैधानिक कार्यवाही |

रीवा   /- लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान कर्मियों एवं सेक्टर अधिकारियों के परिवहन हेतु 497 बस एवं 250 जीप लगाई जानी है। इन वाहनों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा मे 22/4/2024 से खड़ा कराया जाएगा। इन बस एवं जीप की व्यवस्था हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के द्वारा अधिग्रहण आदेश जारी किया गया है जिसमे वाहन स्वामियों को वाहन नियत समय एवं नियत स्थान पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 168 एवं मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधाई कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 फरवरी 1971 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिग्रहण आदेश जारी किया जाता है अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं करने की दशा में दंडात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ।

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