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*निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव डालने पर होगी कार्रवाई* मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए मुख्य सचिव को दिए निर्देश…..स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टरों को जारी किया पत्र …. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम के तहत करें कार्रवाई…. इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर हो सकता है 2 लाख तक जुर्माना। हालांकि निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ ऐसे सैकड़ो आदेश है जिनका पालन आज तक नही हो सका।

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