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सुदामापुरी में हमले के दोषियों को सुनाई सजा

सुदामापुरी में हमले के दोषियों को सुनाई सजा

सिविल लाइंस के सुदामापुरी इलाके में युवक पर फायरिंग के मामले में दो दोषियों को सात – सात वर्ष कैद व 55-55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है । यह फैसला एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सुनाया है । अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत अनुसार घटना तीन अक्टूबर 2019 की है । वादी मुकदमा सुदामापुरी के हरेंद्र भारद्वाज के अनुसार घटना वाली रात वह अपनी पत्नी के पेट दर्द की दवा लेने के लिए बेटे निखिल के साथ सुदामापुरी बरिया गए थे । वहां से लौटते समय बेगमबाग निवासी पंकज व अमित उर्फ हक्कू आदि ने गालीगलौज कर दी । बाद में तमंचे से गोली चला । इस दौरान निखिल के गले में गोली लग गई । उसे जेएन मेडिकल कालेज में भरती कराया गया । मामले में पुलिस ने मुकदमे के आधार पर चार्जशीट दायर की । इसी मुकदमे में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर पंकज व अमित को सजा सुनाई गई है । साथ में अर्थदंड की राशि में आधी राशि पीड़ित को देने के लिए कहा है ।

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