Site icon Bhoomika Bharat News

नकदी व मदिरा इत्यादि के आदान-प्रदान पर नज़र रखेंगे उड़न दस्ते

नकदी व मदिरा इत्यादि के आदान-प्रदान पर नज़र रखेंगे उड़न दस्ते

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के दौरान नकदी, मदिरा व अन्य किसी वस्तु का आदान-प्रदान रिश्वत माना जाता है, जोकि भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने कहा कि ज़िला सोलन के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक पुलिस थाने में उड़न दस्ते गठित किए गए हैं जो नकदी के प्रवाह, मदिरा व अन्य वस्तुओं के आदान-प्रदान पर निगरानी रखेंगे।
मनमोहन शर्मा ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान ज़िला सोलन में उड़न दस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए भारी मात्रा में नकदी साथ लेकर न चलें। कोई भी व्यक्ति अगर निर्धारित सीमा से अधिक नकदी साथ ले जाना चाहता है तो इसके स्रोत और उपयोग से सम्बन्धित उचित व प्रासंगिक दस्तावेज अपने साथ अवश्य रखें। इन दस्तावेज़ों में पैन कार्ड, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक या नकदी की निकासी दर्शाने वाली बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक की कॉपी तथा विवाह निमंत्रण पत्र व अस्पताल में उपचार से सम्बन्धित दस्तावेज़ इत्यादि शामिल हैं।

Exit mobile version